संवाददाता बरही।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित राशनकार्ड के कार्डधारियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार के द्वारा आदेश कर दिया है। सरकार के आदेश के अनुसार राशनकार्ड के सभी कार्डधारी अपने सम्बंधित विक्रेता के पास जा ई-केवाईसी करा रहे हैं परन्तु जो लाभुक प्रवासी मजदूर के रूप में प्रदेश में रह कर अपने परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाने गए वैसे प्रवासी मजदूरों को राशनकार्ड में ई-केवाईसी कराने के लिए काफी चिंतित व परेशान हैं। प्रवासी मजदूर अपने काम को छोड़ कर अपने आसपास के नजदीकी राशन विक्रेता के पास ई-केवाईसी कराना जातें हैं पर नहीं हो रहा है जिसके कारण उसे चिंता सता रही है कि कहीं मेरा नाम राशनकार्ड से कट न जाए।इस समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए बरही प्रखंड के कोल्वाकला पंचायत के मुखिया मंगलदेव यादव ने कहा कि प्रवासी मजदूर जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसका ई-केवाईसी निकट के राशन विक्रेता के पास नहीं होने से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या पर सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है तथा ई-केवाईसी के लिए समय सीमा बढ़ाने की अपील किया। उन्होंने कहा कि आए दिन मेरे पंचायत सहित अन्य पंचायत के बाहर में रहने वाले प्रवासी मजदूर फोन कर इस समस्या का समाधान के सुझाव मांग रहे हैं। उन्होंने राशनकार्ड में ई-केवाईसी कराने के लिए सरकार से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया।