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JSSC CGL रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल (JSSC CGL), सीडीपीओ समेत अन्य परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से संबंधित परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मामले में पूर्व का आदेश प्रभावी रहेगा। अब इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई आगामी 15 तारीख को होगी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंग्लीत सिन्हा, अमृतांशु वत्स समेत अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की। वहीं, हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज तथा जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाला अदालत में उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट इससे पहले 11वीं से 13वीं जेपीएससी तथा एफएसओ परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगा चुका है। ताजा आदेश के बाद जेएसएससी सीजीएल समेत संबंधित परीक्षाओं के अभ्यर्थियों में राहत की उम्मीद जगी है।

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